मोटर गाडी बीमा (VEHICLE INSURANCE)
गाडी बीमा करने से भविष्य में गाडी का किसी भी दुर्घटना से होने वाले नुकसान से भरपाई हो जाती है । यह दुर्घटना चाहे एक्सीडेंट हो, गाडी की चोरी हो जाने पर, या किसी तीसरे व्यकित को गाड़ी के द्वारा नुक्सान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा भरपाई की जाती है । इसके लिए गाड़ी के मालिक को कुछ धनराशि प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है ।
गाडी बीमा के प्रकार (TYPE OF VEHICLE INSURANCE)–
1- थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance )
2- कॉम्प्रेहेंसिव बीमा ( Comprehensive Insurance )
थर्ड पार्टी बीमा – Third Party Insurance
इस बीमा के अंतर्गत आपकी गाडी के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो बीमा कम्पनी को उसकी भरपाई करनी पड़ती है । हमारे देश भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance ) अनिवार्य है ।
कॉम्प्रेहेंसिव गाडी बीमा (Comprehensive Motor Insurance)
इसके अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा ( Third Party Insurance ) , के साथ साथ गाड़ी के मालिक, ड्राईवर, यात्री के दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी के द्वारा की जाती है । ये बीमा सबसे अच्छी मानी जाती है ।
गाडी की बीमा करने के लिए दर्जनों कंपनिया भारत में काम करती है , आप किसी भी कम्पनी से आपनी गाडी का बीमा ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते है ।